सरकार ने निर्यातकों के लिए 'वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस' दर्जे की पात्रता शर्त आसान कर दी है। अब पिछले तीन वित्त वर्षों में से किन्हीं दो वर्षों में निर्धारित निर्यात प्रदर्शन पर यह दर्जा मिलेगा, जबकि पहले तीनों वर्षों की शर्त थी। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को इस बदलाव से छूट दी गई है।
वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस दर्जे की पात्रता आसान
Source: Lokmat Hindi