बिलासपुर हाईकोर्ट ने चांपा निवासी आकाश घोष की तलाक याचिका खारिज कर दी। पति ने पत्नी पर सांवला-मोटा कहकर अपमानित करने, क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार तलाक के लिए पर्याप्त क्रूरता नहीं है और आरोप ठोस साक्ष्यों से साबित नहीं हुए। परिवार न्यायालय के 28 अगस्त 2024 के फैसले को बरकरार रखा गया।
पत्नी ने सांवला-मोटा कहा, तलाक की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की
Source: Nai Dunia