सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब पुलिस को गिरफ्तारी के कारण लिखित में देने होंगे, सिर्फ मौखिक जानकारी पर्याप्त नहीं होगी। अगर इसी कारण गिरफ्तारी अवैध होती है, तो दोबारा गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। गलती करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियम किए सख्त, लिखित कारण देना जरूरी
Source: TV9 Bharatvarsh