हरियाणा सरकार ने क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन (QCBS) को सामान्य खरीद प्रक्रिया से हटाकर अपवाद बना दिया है। अब इसका इस्तेमाल केवल असाधारण विशेषज्ञता या विशेष तकनीकी क्षमता वाले कामों में ही होगा। विभागों को पहले औचित्य साबित करना होगा, फिर मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी के बाद ही टेंडर नोटिस जारी हो सकेगा। यह आदेश बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, विश्वविद्यालयों और सरकारी वित्त पोषित एजेंसियों पर भी लागू होगा।
हरियाणा में QCBS टेंडर के लिए अब CM की पूर्व मंजूरी जरूरी
Source: Dainik Tribune Hindi