श्रीलंका की अदालत ने 2019 ईस्टर बम धमाकों के मामले में 15 आरोपियों को 220-220 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि नौ को बरी किया गया। कोलंबो परमानेंट हाई कोर्ट ट्रायल-एट-बार की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। 21 अप्रैल 2019 को नेशनल तौहीद जमात के हमलावरों ने तीन चर्चों और तीन होटलों को निशाना बनाया था, जिसमें करीब 270 लोग मारे गए थे।
श्रीलंका ईस्टर बम धमाकों में 15 दोषियों को 220-220 साल की सजा
Source: Amar Ujala