रेल मंत्रालय ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की गाइडलाइंस जारी कीं। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी पात्र हैं और उन्हें बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होगा। 25 साल की सेवा पर रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। वीआरएस लेने वालों को भी सेवा अवधि के आधार पर पेंशन का लाभ मिलेगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए यूपीएस के नियम जारी, एनपीएस से स्विच का विकल्प
Source: TV9 Bharatvarsh