सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को बड़ी बेंच को भेजने पर बंटा फैसला दिया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र दिखना भी चाहिए, जबकि जस्टिस शर्मा ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत बताई। मामला अब सीजेआई के पास जाएगा।
चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बंटी राय
Source: BBC Hindi