मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने या जमानत पर होने से पासपोर्ट नवीनीकरण नहीं रोका जा सकता। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने दमोह के व्यापारी तरनदीप सिंह होरा को एनओसी देने से इनकार करने वाला अधीनस्थ अदालत का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा के लिए अलग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
पासपोर्ट नवीनीकरण पर MP हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
Source: Nai Dunia