टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मूल नाम और 'फूल-घास' चिह्न पर रोक लगाकर ममता बनर्जी गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और 'फुटबॉल खिलाड़ी' तथा अरूप रॉय गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'लिफाफा' अस्थायी रूप से आवंटित किया है। यह निर्णय 6 अक्टूबर 2026 को नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले आया है।
टीएमसी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सोमवार तक जवाब मांगा
Source: Hari Bhoomi