वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि UPI पर लागू MDR न तो टैक्स है, न सेस और न सरचार्ज। यह राशि सरकार के खाते में नहीं जाएगी, बल्कि बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच रहेगी। 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा दुकानदार भुगतान पर 0.4% MDR 15 अक्टूबर से लागू होगा, अधिकतम 300 रुपये। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और करीब 96% दुकानदार इससे प्रभावित नहीं होंगे।
UPI MDR पर सीतारमण का स्पष्टीकरण, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा बोझ
Source: Patrika Hindi