UPI MDR पर सीतारमण का स्पष्टीकरण, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा बोझ

UPI MDR पर सीतारमण का स्पष्टीकरण, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा बोझ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि UPI पर लागू MDR न तो टैक्स है, न सेस और न सरचार्ज। यह राशि सरकार के खाते में नहीं जाएगी, बल्कि बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच रहेगी। 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा दुकानदार भुगतान पर 0.4% MDR 15 अक्टूबर से लागू होगा, अधिकतम 300 रुपये। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और करीब 96% दुकानदार इससे प्रभावित नहीं होंगे।

Source: Patrika Hindi

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