भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को शर्तों के साथ वैध करने का प्राविधान धारा 15.38.1 में प्रस्तावित किया गया है। 1995 के प्लान में ऐसी गतिविधियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्राविधान था। अनधिकृत कॉलोनियों, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ग्रीन बेल्ट, तालाब या सरकारी सड़कों की जमीन पर बने कब्जों को यह राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बीच विशेषज्ञों ने नियम-विरुद्ध निर्माणों पर कानूनी पर्दा डालने की आशंका जताई है।
भोपाल मास्टर प्लान 2047 में अवैध कारोबार को वैध करने का प्रस्ताव
Source: Nai Dunia