दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब डीजल जनरेटर और BS-IV तक की बसों पर पाबंदी स्टेज-2 की जगह सीधे स्टेज-1 से लागू होगी। पुरानी BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध का दायरा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के बाद सोनीपत तक बढ़ा दिया गया है।
ग्रैप-1 में डीजल जनरेटर और पुरानी बसों पर रोक
Source: News18 Hindi