सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफ़रोज़ के ख़िलाफ़ प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश रद्द कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को पलट दिया। अदालत ने योगी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में लिया गया इकबालिया बयान ही आधार था, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही नहीं ठहरा सकता।
संभल हिंसा: मुल्ला अफ़रोज़ की प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द, यूपी सरकार पर 10 लाख जुर्माना
Source: BBC Hindi