सुप्रीम कोर्ट का सुझाव: बिजली बिल से जोड़े जाएं ट्रैफिक चालान

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव: बिजली बिल से जोड़े जाएं ट्रैफिक चालान

देशभर में करीब 20,000 करोड़ रुपये के ट्रैफिक चालान बकाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सुझाव दिया है कि बकाया राशि को बिजली बिल में जोड़ा जाए, ताकि लोग समय पर भुगतान करें। कोर्ट ने चालान न भरने पर आरसी रिन्यूअल, पीयूसी और लाइसेंस पर रोक जैसे कड़े कदम सुझाए हैं। यह केवल सुझाव है, कोई अंतिम आदेश नहीं।

Source: Prabhat Khabar

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