बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या मामले में उनके पूर्व प्रेमी राहुल राज सिंह को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन के पास मुकदमे लायक पर्याप्त सबूत नहीं हैं। 1 अप्रैल 2016 की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग में राहुल प्रत्युषा को आत्मघाती कदम से रोकते सुनाई दिए। 2016 में दर्ज एफआईआर के बाद यह फैसला करीब 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया है।
प्रत्युषा बनर्जी केस: राहुल राज सिंह बरी, हाईकोर्ट ने कहा उकसाने के सबूत नहीं
Source: Prabhat Khabar