डबल हेलमेट पॉलिसी कई राज्यों में लागू, पिलियन राइडर बिना हेलमेट पर जुर्माना

डबल हेलमेट पॉलिसी कई राज्यों में लागू, पिलियन राइडर बिना हेलमेट पर जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत पिलियन राइडर के लिए हेलमेट अनिवार्य है, और उल्लंघन पर धारा 194D के तहत जुर्माना लगता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में यह नियम लागू है, जहां जुर्माना राशि अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट पिलियन राइडर के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी करने की व्यवस्था शुरू की गई है।

Source: Nai Dunia

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