छत्तीसगढ़ में 2006 की सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक भर्ती से जुड़े वरिष्ठता विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एलसी कोसले व अन्य की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्रीचंद्रशेखर की पीठ ने हाई कोर्ट के 23 जुलाई के फैसले को बरकरार रखा। 2009 की संशोधित मेरिट सूची के आधार पर याचिकाकर्ताओं को 2008 से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा।
पुलिस भर्ती वरिष्ठता विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज की
Source: Nai Dunia