कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फर्जी फॉर्म 7 जमा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत मामला दर्ज होगा, लेकिन पहले नियम 20 के तहत जांच होगी। यह कार्रवाई फॉर्म 6, 6ए और 8 पर भी लागू होगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने करीब 50 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया था।
कर्नाटक में फर्जी फॉर्म 7 पर अब होगी एफआईआर
Source: News18 Hindi