दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में जवाहर नगर मेट्रो स्टेशन पर लूटपाट और गोली मारने के आरोपी दीपक उर्फ गोलू तथा शानू उर्फ फुरकान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि एकमात्र चश्मदीद गवाह के मुकर जाने, हथियार की संदिग्ध बरामदगी और फोरेंसिक साक्ष्य से संबंध न बनने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।
दिल्ली अदालत ने 2018 लूट-गोलीबारी मामले में दो आरोपी बरी किए
Source: IBC24 Hindi