राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने महात्मा गांधी और रामधारी सिंह दिनकर के विचारों का हवाला देकर कहा कि राष्ट्र की संप्रभुता और शांति के खिलाफ अपराधों में सख्त रुख जरूरी है। अदालत ने यूएपीए जैसे कानूनों की प्रासंगिकता रेखांकित की।
कन्हैयालाल हत्याकांड: राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत खारिज की
Source: Patrika Hindi