जीएसटी परिषद 7 अक्टूबर को सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर बैंकों और नामित एजेंसियों को मिलने वाली IGST छूट पर फैसला ले सकती है। 2017 में कारोबार सुगमता के लिए दी गई यह छूट हटने से बैंकों, नामित एजेंसियों और सर्राफा कारोबारियों पर समान कर व्यवस्था लागू हो सकती है। फिलहाल इन धातुओं के आयात पर 3 प्रतिशत IGST लगता है।
सोना-चांदी आयात पर IGST छूट खत्म होने की संभावना
Source: Prabhat Khabar