EPF बैलेंस निकालने के बाद कर्मचारी अक्सर EPS सर्विस रिकॉर्ड ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, जिससे भविष्य की पेंशन कम हो सकती है। EPS में पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है और कॉन्ट्रिब्यूशन वेतन का 8.33% होता है। EPFO पोर्टल पर फॉर्म 13 जमा करके या नौकरी छोड़ने की तारीख सुधारकर रिकॉर्ड ट्रांसफर किया जा सकता है।
PF निकालने के बाद EPS ट्रांसफर जरूरी, वरना पेंशन पर असर
Source: Lokmat Hindi