बिलासपुर हाई कोर्ट ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ. रविकांत दास की तबादले के खिलाफ दायर दूसरी याचिका खारिज कर दी। उन्हें 3 सितंबर 2026 को कोरबा स्थानांतरित किया गया था। पहली याचिका में कोर्ट ने तबादले पर रोक नहीं लगाई थी, केवल अभ्यावेदन पर निर्णय का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि कार्यमुक्त किए जाने से नया मुकदमा करने का अधिकार नहीं बनता।
रायपुर मेडिकल कॉलेज के डॉ. रविकांत दास की दूसरी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की
Source: Nai Dunia