सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना फैसले लेने के आरोपों वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि यदि कोई फैसला कानून के अनुरूप नहीं पाया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन सीईसी को फैसले लेने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने ईसीआई से एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी के खिलाफ याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया
Source: Dainik Tribune Hindi