तमिलनाडु सरकार कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए संपत्ति विवरण देना अनिवार्य

तमिलनाडु सरकार कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए संपत्ति विवरण देना अनिवार्य

तमिलनाडु सरकार ने प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है। मुख्य सचिव साईकुमार के आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक आईएफएचआरएमएस वेबसाइट पर अचल-चल संपत्ति, बचत और लोन की जानकारी देनी होगी। दूसरे के नाम पर खरीदी संपत्ति और उससे रिश्ता भी बताना अनिवार्य है। समय पर जानकारी न देने वालों को आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और प्रमोशन सूची से बाहर रखा जाएगा।

Source: IBC24 Hindi

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