सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना दाखिल खारिज (म्यूटेशन) के भी संपत्ति की वैध रजिस्ट्री मान्य होगी और मालिकाना हक बना रहेगा। कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन केवल राजस्व रिकॉर्ड है, जो स्वामित्व तय नहीं करता। यह फैसला समीउल्लाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, 2025 मामले में आया, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं की लंबे समय से चली आ रही उलझन दूर होगी।
बिना दाखिल खारिज भी वैध है रजिस्ट्री: सुप्रीम कोर्ट
Source: News18 Hindi