सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने वाले 27 मई के फैसले को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इसे गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया तथा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अदालत को गुमराह किया। गौड़ा ने चुनाव आयोग से सभी दस्तावेज तलब करने की भी मांग की, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि SIR का निर्णय दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से लिया गया था या नहीं।
पूर्व न्यायाधीश गोपाल गौड़ा ने SIR पर SC के फैसले को रद्द करने की मांग की
Source: News18 Hindi