यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में नाम अपडेट करने के लिए नया मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया है, जो 28 अक्टूबर 2021 के 'एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस' की जगह लेगा। नए नियमों में नाम में मामूली बदलाव, डेटा एंट्री में गलती, शादी या तलाक के बाद सरनेम परिवर्तन जैसी स्थितियों और आवश्यक दस्तावेजों का विस्तृत विवरण दिया गया है। बिना राजपत्र अधिसूचना के नाम में बड़े बदलाव की रिक्वेस्ट खारिज हो सकती है।
आधार नाम बदलने के लिए UIDAI ने नया SOP जारी किया
Source: Lokmat Hindi