दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने के प्रशासन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर सब कुछ ठप नहीं किया जा सकता और मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों से पाबंदियों की समीक्षा कर आम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से परामर्श कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन बंद करने पर रोक लगाई
Source: Hari Bhoomi