मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं, आरक्षण 14% ही रहेगा। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और विनय सराफ की विशेष युगलपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 87:13 फार्मूले के तहत रोके गए 13% पदों पर तीन महीने में अनारक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। ओबीसी महासभा ने निराशा जताई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% ही रहेगा, हाई कोर्ट ने 27% की मांग खारिज की
Source: Hari Bhoomi