EPF निकासी पर TDS छूट के लिए अब फॉर्म 121 जरूरी

EPF निकासी पर TDS छूट के लिए अब फॉर्म 121 जरूरी

EPFO ने टैक्स वर्ष 2026-27 से EPF निकासी पर TDS छूट के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 जमा करने की व्यवस्था लागू की है। यह सुविधा उन करदाताओं के लिए है जिनकी अनुमानित वार्षिक आय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती। NRI और टैक्स देनदारी वाले व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकते, और वैध PAN जरूरी है।

Source: TV9 Bharatvarsh

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