छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने 2,292 पदों के विज्ञापन में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण न होने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा स्थगित होने की पुष्टि की है। उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार अदालत में अपना पक्ष रखेगी।
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक
Source: Patrika Hindi