छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने नवरात्रि से पहले न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अधिसूचित नियोजनों, कृषि एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता के अनुसार नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। श्रमिकों को अब 11,014 से 13,744 रुपए प्रतिमाह तक मिलेंगे, जबकि बीड़ी और अगरबत्ती श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा।

Source: IBC24 Hindi

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