कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दिल्ली प्रदर्शन के दौरान मेट्रो-रेल सेवाएं बंद करने और पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई की। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की अवैध हिरासत रोकने, मेट्रो-रेल सेवाएं सामान्य करने, इंटरनेट बहाली और बैरिकेडिंग की समीक्षा के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
CJP प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का रविवार को विशेष सुनवाई का फैसला
Source: Dainik Tribune Hindi