सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को दिल्ली में CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गैर-कानूनी हिरासत में न लिया जाए, बैरिकेड्स तुरंत हटाए जाएं और मेट्रो, रेल व इंटरनेट सेवाएं सामान्य रखी जाएं। यह आदेश 10 अक्टूबर को हजारों लोगों की कथित हिरासत और 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के बाद आया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया सख्त आदेश, बैरिकेड्स हटाने को कहा
Source: Lokmat Hindi