प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि लोकतांत्रिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलनी चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय के कामकाज या वकीलों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। पीठ ने दिल्ली में प्रदर्शनों के कारण वकीलों को हो रही परेशानियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई पर सहमति जताई, जिसमें एससीबीए की याचिका भी शामिल है। मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।
दिल्ली प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत का कामकाज बाधित न हो
Source: IBC24 Hindi