छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स की अपील खारिज करते हुए बिलासपुर के डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता को टाटा पंच ईवी की पूरी कीमत 16,25,604 रुपये लौटाने का आदेश बरकरार रखा है। कार में बार-बार तकनीकी खराबी और कम बैटरी रेंज की शिकायत के बाद लगभग 10 बार सर्विसिंग कराई गई, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। आयोग ने इसे सेवा में कमी माना और मुआवजा व वाद व्यय भी देने को कहा।
टाटा पंच ईवी खराबी पर टाटा मोटर्स को 16.25 लाख लौटाने का आदेश
Source: Nai Dunia