सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम नटराज मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के मद्रास हाईकोर्ट के 30 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मंदिर का प्रशासन दीक्षितरों के पास ही रहेगा। हाईकोर्ट ने कथित अनियमितताओं और निर्माण बदलावों की जांच के लिए पांच सदस्यीय बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम नटराज मंदिर प्रबंधन पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
Source: Patrika Hindi