सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सपा नेता आजम खान को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी। कोर्ट ने 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के निर्देश दिए। ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत पर छूटते ही उन्हें दोहरे पैन कार्ड मामले में गिरफ्तार किया था।
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा
Source: Lokmat Hindi