केरल उच्च न्यायालय ने नशे में वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने में मोटर वाहन विभाग की अनिच्छा पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत मिली शक्ति का बहुत कम इस्तेमाल होता है, जिससे कानून का निवारक प्रभाव कमजोर पड़ता है। अदालत ने परिवहन आयुक्त को ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
केरल हाईकोर्ट: नशे में गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द करे विभाग
Source: IBC24 Hindi