छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक के बाद मां को बेटी की कस्टडी मिलने पर पासपोर्ट के लिए पिता की एनओसी अनिवार्य नहीं है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने रायपुर पासपोर्ट कार्यालय के आवेदन खारिज करने के फैसले को मनमाना मानते हुए चार सप्ताह में पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।
पिता की एनओसी जरूरी नहीं, हाई कोर्ट ने बेटी का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया
Source: Nai Dunia