मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 2005 से पहले नियुक्त करीब 99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने 2018 के संवर्ग संविलियन को नई नियुक्ति मानने की सरकारी दलील खारिज कर दी और एनपीएस फंड को ओपीएस में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता शिक्षिका करुणा शर्मा की याचिका पर यह फैसला आया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: 99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन का आदेश
Source: IBC24 Hindi