कई टैक्सपेयर्स को ITR रिफंड का इंतजार है, लेकिन गलत बैंक डिटेल्स, पेंडिंग ई-वेरिफिकेशन, PAN से जुड़ी समस्याएं, टैक्स मिसमैच या फाइलिंग में गलतियों के कारण देरी हो सकती है। टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके अपने रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं और बैंक डिटेल्स प्री-वैलिडेट कर सकते हैं।
ITR रिफंड में देरी के 5 कारण और स्टेटस ट्रैक करने का तरीका
Source: Lokmat Hindi