छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भूमि अधिग्रहण के समय लागू पुनर्वास नीति के आधार पर ही रोजगार का अधिकार तय होगा। कोर्ट ने SECL का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें 2012 की नीति का हवाला देकर लखनलाल राठौर का दावा खारिज किया गया था। SECL को 45 दिनों में दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
भू-विस्थापितों को राहत: अधिग्रहण के समय की नीति से मिलेगा रोजगार
Source: Nai Dunia