मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजथु से करने पर कोई रोक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन में राज्य के गीतों को लेकर कोई निर्देश नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी चेन्नई की अनन्या राधाकृष्णन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
तमिल थाई वाजथु पहले गाने पर कोई रोक नहीं: मद्रास HC
Source: Zee News Hindi