हाईकोर्ट ने कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्यता से छूट मांगने वाले 65 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम योग्यता तय करना सरकार का अधिकार है, और पहले बीएड छूट को असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं ने एक बार की छूट की मांग की थी।
कृषि शिक्षक भर्ती: बीएड अनिवार्यता पर हाईकोर्ट ने 65 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की
Source: Hari Bhoomi