वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र के नए खनन कानून (MMDR संशोधन अधिनियम-2026) को 'काला कानून' बताते हुए दावा किया कि इससे झारखंड को हर साल करीब 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया वसूली भी प्रभावित होगी। इसे राजकोषीय संघवाद पर आघात बताया गया है।
झारखंड को नए खनन कानून से सालाना 14 हजार करोड़ का नुकसान
Source: Prabhat Khabar