राजस्थान के 12 जिलों के 196 गांवों में ग्रामदान व्यवस्था लागू है, जहां बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकते और राजस्व मामले ग्राम सभा देखती है। नागौर के 10 गांवों में पटवारी तक नहीं है और 60 वर्षों से कोई भूमि विवाद नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने 2024 में भूदान-ग्रामदान बोर्ड भंग कर दिया, जिससे यह व्यवस्था खतरे में है।
राजस्थान के 196 गांवों में ग्रामदान व्यवस्था संकट में
Source: Patrika Hindi