सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरात्मा या मान्यताओं के कारण वंदे मातरम् गाने से इनकार करने वाले को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से 1986 के बिजॉय इमैनुएल फैसले का पालन सुनिश्चित करने को कहा। यह सुनवाई गायक टी.एम. कृष्णा की उस याचिका पर हुई, जिसमें सभी छह अंतरों के गायन को अनिवार्य बनाने वाले संशोधित कानून को चुनौती दी गई है।
वंदे मातरम् से इनकार पर सजा नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Source: Dainik Tribune Hindi