पुणे में ध्वनि प्रदूषण विरोधी कार्यकर्ता विद्यानंद बापट पर हमले के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और लोहे के ढोल बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने मंडलों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अनिवार्य किया और पुलिस को डेसिबल स्तर रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि उत्सव कानून के दायरे में मनाए जाएं।
बॉम्बे हाई कोर्ट का गणेशोत्सव पर सख्त आदेश, पटाखे और लोहे के ढोल पर रोक
Source: NDTV India